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छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग - रायपुर ,CGPSC exam notiication 2019,

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
प्रकाशन की तिथि: 27/11/2019
विज्ञापन क्रमांक 07/2019/परीक्षा/दिनांक 23/11/2019
____:: विज्ञापन ::NOTIFICATION::____
राज्य सेवा परीक्षा - 2019
____::IMPORTANT DATES::____
प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 09 फरवरी 2020 पूर्वान्ह 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तथा अपरान्ह 3:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक
मुख्य परीक्षा की तिथि 17, 18, 19, 20 जून 2020

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 06/12/2019 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 04/01/2020 रात्रि 11:59 बजे तक

- :: Important Site:- 

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-: EXAM FEE -ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :-
(i) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग उल्लेख करें।(गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियो दृष्टिहीन तथा अन्य निःशक्तजन अभ्यर्थियों  के लिए रूपये 300/- (रूपये तीन सौ)
(ii) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400/-
::महत्वपूर्ण निर्देशः:
1. राज्य सेवा परीक्षा 2019 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।
2 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/कैश डिपॉजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 06/12/2019 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 04/01/2020 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 07/01/2020 मध्यान्ह 12:00 बजे से 13/01/2020 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
6. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रुप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
7. राज्य सेवा परीक्षा नियम में जिन प्रक्रियाओं/विषयों का उल्लेख नहीं है, उन प्रक्रियाओं या विषयों पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम 2014 के प्रावधान लागू होंगे।
(1) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (यथा संशोधित) एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधीन राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (जिसे एतद् पश्चात् परीक्षा नियम-2008 कहा जायेगा) के नियम-1 में उल्लेखित सेवाओं/पदों में से निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2020 को आयोजित की जाने वाली "प्रारंभिक परीक्षा" के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
(2) राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 के परिशिष्ट-एक में परीक्षा योजना, परिशिष्ट-दो में प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम, परिशिष्ट-तीन में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं परिशिष्ट-चार में ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी उल्लेखित है। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थीस्वयं परीक्षा नियम-2008 एवं अन्य निर्देशों एवं विज्ञापन की शर्तों को पढ़ कर सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता है अथवा नहीं।
यदि कोई अभ्यर्थी प्रारंभिक /मुख्य परीक्षा के किसी भी चरण (Stage) में अथवा प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/ गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं
आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।



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(4) (i) उपर्युक्त तालिका के कालम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद
केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपर्युक्त तालिका के कॉलम नंबर 7,8. 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियोंहेतु आरक्षित है।
(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के मूल/स्थानीय
निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो,
अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किये जायेंगे, आरक्षितपदों के विरूद्ध नहीं।
(iii) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल/स्थानीय निवासी जो अनुसूचित
जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के हैं वे ऑनलाइन आवेदन में अपना प्रवर्ग अंकित करें।
(iv) जिन पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है उन मामलों में
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित पद के लिये, यदि अनारक्षित पद विज्ञापित हुए हैं तो अनारक्षित अभ्यर्थी के साथ विचारित कियेजाएंगे।
(v) ऑनलाइन आवेदन में अपना प्रवर्ग अंकित करने के
पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रवर्ग में परिवर्तन हेतु प्रेषित कोई
भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।

 प्रारंभिक परीक्षा के केन्द्र :-परीक्षा केन्द्र का स्थान
अंबिकापुर (सरगुजा)
बैंकुण्ठपुर (कोरिया)
बिलासपुर
धमतरी
दुर्ग-भिलाई
दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर)
जगदलपुर (बस्तर)
जांजगीर-चांपा
जशपुर
कबीरधाम (कवर्धा)
कांकेर (उत्तर बस्तर)
कोरबा
महासमुन्द
रायपुर
रायगढ़
राजनांदगांव
 मुख्य परीक्षा के केन्द्र :परीक्षा केन्द्र का स्थान
अम्बिकापुर (सरगुजा)
बिलासपुर
दुर्ग-भिलाई
जगदलपुर (बस्तर)
रायपुर
- टीप:-- (6) आयोग द्वारा अभ्यर्थी को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से
परीक्षा केन्द्र आबंटित किया जाएगा एवं केन्द्र परिवर्तन हेतु अनुरोध
स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(ii) आयोग निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में कमी या वृद्धि भी
कर सकता है।
मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन :-
____ प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो अभ्यर्थी मुख्य
परीक्षा के लिये पात्र होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु पुनः ऑनलाइन
आवेदन करना होगा।
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-
अभ्यर्थी के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के
अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी
विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के
अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की
उपाधि (डिग्री) होनी चाहिये अथवा उसके समकक्ष अर्हता
होनी चाहिये।
टीप:-(6) ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जायेंगे किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है वे भी आवेदन कर सकते हैं या ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिये अर्ह घोषित किये गये हों मुख्य परीक्षा के लिये  अपने ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित अर्हता होनाअनिवार्य है एवं निर्धारित प्रमाण पत्रों के लिए निर्धारित स्थानपर संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र के विकल्प को चुनना होगा।
(ii) ऐसे अभ्यर्थी भी जिनके पास ऐसी व्यवसायिक तथा तकनीकी
अर्हताएं हो जो राज्य शासन द्वारा व्यवसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। आयु की गणना हेतु निर्धारित तिथि :-
अभ्यर्थियों के राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिये न्यूनतम
एवं अधिकतम आयु (जिसमें इसके आगे किये गये उल्लेख अनुसारआयु सीमा में छूट भी शामिल है) की गणना दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ (Reference) में की जायेगी, अतएव अभ्यर्थी, आवेदन करने
के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा
में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा केअंतर्गत है।
आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूटें :-
(8.1) राज्य आरक्षी सेवा के उप पुलिस अधीक्षक के पदों के अभ्यर्थियों
के लिये आयु सीमा, आयु सीमा में छूटें और शारीरिक मानक
निम्नानुसार होगा :-
(A) आयु सीमा- छ.ग, शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक
एफ-3-2/2002/1/3 दिनांक 15.06.2010 के कंडिका-4 एवं
छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति
नियम 2005 के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा 21
से 28 वर्ष निर्धारित की गई है।
(B) आयु सीमा में छुटें :-
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर
क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिक से
अधिक पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

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